भड़काऊ भाषण मामला: याचिकाकर्ताओं के वकील बोले- भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया जाता तो दंगे नहीं होते

नई दिल्ली .दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओंपर हाईकाेर्ट काे शुक्रवार काे ही सुनवाई करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बुधवार काे कहा कि हिंसा से जुड़े मामले में सुनवाई में देरी ठीक नहीं है। हाईकाेर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई 13 अप्रैल काे तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील कोलिन गोंजाल्विस को कहा कि वह भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के नाम हाईकोर्ट को सुझाएं, ताकि वह शांति बहाल करने की संभावना पर विचार करे। गाेंजाल्विस ने अपनी दलील में कहा कि अगर भाजपा नेता कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर भड़काऊ भाषण नहीं देते तो हिंसा नहीं होती।इन्हें गिरफ्तार किया जाता ताे दंगे नहीं हाेते।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका यह कहना सही नहीं है कि नेताओं को गिरफ्तार करने पर दंगे नहीं होंगे। कभी-कभी नेताओं को गिरफ्तार करने की वजह से भी दंगे भड़क जाते हैं। क्या आपको मुंबई के दंगे याद नहीं हैं? वहां पर कुछ नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद दंगे भड़क गए थे।


हाईकाेर्ट ने कहा- दंगा पीड़िताें काे मुआवजा देने में कुछ भी गलत नहीं

दिल्ली हाईकाेर्ट ने दंगा पीड़िताें काे मुआवजा देने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका काे रद्द कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व विधायक नंद किशाेर गर्ग की याचिका खारिज करते हुए हाईकाेर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल औरजस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि पीड़िताें काे मुआवजा देने के सरकार के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। यह सरकार कानीतिगत फैसला है।

हर्ष मंदर से मांगा जवाब

सुप्रीम काेर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम काेर्ट के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की है और उनसे शुक्रवार काे जवाब देने काे कहा है।



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दिल्ली हिंसा में 47 लोगों की जान गई।


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