Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश- आपराधिक मामले में आरोपी या सजायाफ्ता को नहीं मिलेगा वकालत का लाइसेंस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
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Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश- आपराधिक मामले में आरोपी या सजायाफ्ता को नहीं मिलेगा वकालत का लाइसेंस
Reviewed by Punjab Recruitment Portal
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